कुलदीप तिवारी
लालगंज, प्रतापगढ़। नगर के प्राथमिक विद्यालय सांगीपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकरण के पीएलबी निरंजन प्रकाश तिवारी ने उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की घटतौली या कालाबाजारी से धोखेबाजी पर कानूनी उपबन्धों की जानकारियां दी। उन्होने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून में पीड़ित व्यक्ति को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी अधिकार संरक्षित किये गये हैं। उन्होने बताया कि प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित उपभोक्ता को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह का लाभ दिया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश कुमार ने शिविर मे महिला अधिकारों के प्रति कानूनी सहायताओं की प्रक्रिया की जानकारी दी। इस मौके पर उमाशंकर, मीना, आशा, बृजेश, आदि रहे।
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