वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार वाहन गाड़ी को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीडीओ ने बताया कि फसल बीमा का लाभ उठाने के लिये किसान 31 जुलाई 2023 तक बीमा करा सकते है, विभाग की ओर से तय समय सीमा पर किसान धान, मक्का, उर्द, बाजरा, अरहर, ज्वार फसलों का बीमा कराकर नुकसान होने की दशा पर इसके जरिये अपनी भरपाई करा सकेगें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत, सुझाव व फसल नुकसान हेतु क्लेम दर्ज करने के लिये संयुक्त टोल फ्री नम्बर 18008896868 या बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002005142 पर सम्पर्क कर सकते है। गैर ऋणी कृषक अपना फसल बीमा नजदीकी जनसेवा केन्द्र से आधार, बैंक पासबुक व भूमि खतौनी देकर करा सकते है। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद प्रतापगढ़ में नोटिफाइड फसलों का दर व कृषक अंश के सम्बन्ध में बताया कि धान पर बीमित धनराशि 77400 व कृषक अंश 1548, बाजरा पर बीमित धनराशि 30500 व कृषक अंश 610, ज्वार पर बीमित धनराशि 32000 व कृषक अंश 640, अरहर पर बीमित धनराशि 69600 व कृषक अंश 1392, मक्का पर बीमित धनराशि 40100 व कृषक अंश 802 एवं उर्द पर बीमित धनराशि 43500 व कृषक अंश 870 है। उन्होने बताया है कि योजना के दिशा निर्देशानुसार दैविक आपदा (बाढ़, सूखा, असफल बुवाई) को ग्राम पंचायत स्तर पर कवर किया जाता है। खड़ी फसलों में ओलावृष्टि, जलभराव (धान की फसल को छोड़कर) भूस्खलन, बादल का फटना और आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण की क्षति एवं फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों तक सुखाई के लिये रखी गयी फसल की क्षति की स्थितियों को व्यक्तिगत स्तर पर कवर किया गया है। इन आपदाओं में किसान द्वारा 72 घंटे के अन्दर संयुक्त टोल फ्री नम्बर 18008896868 या बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002005142 पर सूचना देना अनिवार्य है।
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