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गोंडा: अयोध्या के महंत बृजमोहन दास सहित पांच लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज



पं श्याम त्रिपाठी/रमेश कुमार मिश्रा 

गोंडा: श्री अयोध्या धाम स्थित श्री दशरथ गद्दी के महंत बृजमोहन दास सहित पांच लोगों के विरुद्ध पीड़ित ने माननीय न्यायालय के आदेश पर विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।




जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव निवासी पुरुषोत्तम सिंह पुत्र अनंत देव सिंह का कहना है कि पुलिस अधीक्षक गोण्डा, जिलाधिकारी  व  पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा से न्याय की गुहार लगाई लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही की गई, जिससे पीड़ित ने थक हार कर न्यायालय के शरण में गया। जहां माननीय न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश जारी कर दिया।





क्या है पूरा मामला

जो खाता संख्या 81 के गाटा संख्या 557मि0/0.1000 हे० खातेदार जटाधारी पुत्र महावीर के नाम दर्ज कागजात खतौनी है, जबकि खातेदार जटाशंकर पुत्र महावीर के नाम मात्र एक गाटा संख्या 228/0.0280 है0 ही है, परन्तु खातेदार जटाशंकर पुत्र महावीर के नाम फर्जी तरीके से गाटा संख्या 557मि0/0 1000 है० जो बंजर खाते की जमीन थी। खातेदार जटाशंकर ने पहले तो अपना नाम चटाधारी पुत्र महावीर खतौनी में अंकित कराया।  खाता संख्या 79 पर मात्र एक गाटा संख्या 328/0.0280 हे0 अंकित है तथा कोई आदेश नही है। 





अगली खतौनी खाता संख्या 81 पर भी कोई आदेश अंकित नही है, फर्जी तरीके से गाटा संख्या 557मि0/0 1000 है0 अंकित है तथा वर्तमान खाता संख्या 70 पर जटाशंकर पुत्र महावीर अंकित है. जिसमे गाटा संख्या 328/0.0280 हे0 व 557मि0 / 0.1000 है0 अंकित है, जिस पर नामान्तरण का आदेश भी पृष्ठांकित है, न तो इनको पट्टा मिला है और न ही किसी वैधानिक तरीके से प्राप्त हुआ है, फिर भी इन्होंने अनुचित तरीके से अपने को लाभ तथा सरकार को हानि कारित करते हुए उक्त गाटा अपने नाम करा लिया तथा नाम कराते हुए वर्तमान  खाता संख्या 70 के गाटा संख्या 557मि0/0 1000 हे0 में अपना नाम तहसील के कर्मचारियों को अनुचित लाभ पहुंचाकर दर्ज करा लिया गया। 





आरोप है कि वर्ष 2021 में 8 सितंबर को विपक्षियों के मिलीभगत से बैनामा कर दिया, जिसकी रजिस्ट्री उप निबन्धक कार्यालय तरबगंज मे  वर्ष 2021 के 28 सितंबर को रजिस्ट्रीकृत किया गया है । जिसके बाबत बावन लाख रुपये विपक्षी जटाशंकर ने महन्थ बृजमोहन दास से प्राप्त किया गया, जिसका नामान्तरण आदेश भी तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वर्ष 2022 दो मई को महन्थ बृजमोहन दास के पक्ष में किया जा चुका है।




आरोप है कि इस प्रकार से विपक्षीगण द्वारा जालसाज करते हुए कूटरचना के आधार पर बेशकीमती जमीन को अपने नाम कराते हुए उसका विक्रय करके काफी धन प्राप्त किया गया है, जबकि तहसील तरबगंज के मौजा इस्माइलपुर एहतमाली में बंजर खाते की भूमि दर्ज कागजात खतौनी है, भूमि सरकारी भूमि है जिससे सरकार की भी क्षति हुई है।




मुकदमा दर्ज 

गोंडा जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर एहतमाली गांव निवासी विक्रेता जटाशंकर पुत्र महावीर,जनपद अयोध्या के थाना कोतवाली अयोध्या, मोहल्ला 11/5/5 चौवुर्जी मन्दिर रामकोट खरीददार महन्थ बृजमोहन दास चेला राम आसरे दास, महंत के मोहल्ला निवासी गवाह राज कुमार दास पुत्र राम आसरे दास,तहसील तरबगंज के किंधौरा गांव निवासी अधिवक्ता प्राणशंकर तिवारी एडवोकेट पुत्र शिवराम और तरबगंज के बैनामा लेखक सुरेन्द्रनाथ तिवारी के विरुद्ध 419, 420, 467, 468, 471 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट 3(2) के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

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