पं श्याम त्रिपाठी
नवाबगंज (गोण्डा) थाना क्षेत्र के जैतपुर गाँव के पूर्व प्रधान वीरेंद्र बहादुर सिंह एवं 02 अन्य लोगों पर पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के आदेश पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है ।
नवाबगंज थाना क्षेत्र के मंहगूपुर गाँव के बखिरा मजरा निवासी राम सजीवन तिवारी पुत्र राघव राम तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी जमीन गाटा संख्या 07,20,26 और 28 जैतपुर गाँव के खेमपुर में स्थित है। उक्त जमीन पर जैतपुर गाँव के पूर्व प्रधान वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा कूटरचित, जालसाज एंव रंजिशन तरीके से अवैध पट्टेदार विजय बहादुर एवं लाल बहादुर को मेरे विपक्ष में उकसा कर आगजनी, फौजदारी आदि कराने का प्रयास करते हुए मुझे फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
मेरे मामले में 03 बार जमीन की पैमाइश, किलाबंदी भी हो चुकी है जिसकी रिपोर्ट प्रेषित होने के बाद भी राजस्व और तहसील प्रशासन द्वारा विपक्षी के प्रभाव में आकर अनैतिक एवं लापरवाही पूर्वक काम किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी द्वारा भी मामले का संज्ञान ना लेते हुए विपक्षियों के पक्ष में लंबित किया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विपक्षीगणों द्वारा राजस्व विभाग और तहसील प्रशासन से सांठगांठ कर मूल अभिलेखों से छेड़छाड़, मूल पत्रावली से जरूरी कागजात और अभिलेख के गायब होने पर कार्रवाई ना होना।
किलाबंदी का खूंटा उखाड़ कर फेंक देना, पैमाइश के दौरान मारपीट पर उतारू होना, पैमाइश ना मानना, मामले में फर्जी रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों और न्यायालय को करना आदि जैसे जालसाजी और हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देने का काम किया जा रहा है। पीड़ित को बीते 19 वर्षों से इस मामले में न्याय नहीं मिल रहा है। विपक्षी पूर्व प्रधान द्वारा राजस्व टीम के सामने ही अन्य विपक्षियों को भडका कर आगजनी के लिए उकसाया गया जिसका वीडियो होने पर भी कोई कारवाई नहीं की गई।
प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पूर्व प्रधान सहित कुल 03 आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है ।
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