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हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा चौकड़ी के कर्मी को किया तलब



पं श्याम त्रिपाठी 

बस्ती। समाजसेवी चंद्र मणि पांडेय सुदामा को हाईकोर्ट ने राहत देत हुए टोल प्लाजा चौकड़ी के कर्मी को छह सप्ताह के भीतर तलब किया है। टोल मामले में सुदामा व उनके सहयोगियों के खिलाफ टोल प्लाजा कर्मी ने केस दर्ज कराया था। सुदामा 2019 में निर्दल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। अवैध टोल वसूली को लेकर वहां विवाद हुआ था। 



चंद्रमणि पांडेय ने बताया कि राजनीतिक दबाव व पूर्व में टोल के विरूद्ध मेरी ओर से शिकायत करने से खफा होकर बदला लेने के लिए केस दर्ज कराया गया था। जिले में दो टोल प्लाजा का होना अवैध है। 40 किलोमीटर में दो टोल प्लाजा गलत है। 



उन्होंने बताया कि मेरे चालक को मौके पर कर्मचारियों ने मारापीटा और मेरे धरने पर बैठने पर टोल कर्मचारी कुलदीप वर्मा ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद हाईकोर्ट में अपील किए। 


हाईकोर्ट ने चंद्रमणि पांडेय व सहयोगियों पर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता कुलदीप वर्मा से जवाब दाखिल करने के लिए दिया 6 सप्ताह का समय दिया है।

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