रमेश कुमार मिश्रा
गोण्डा:प्रधान पद पर रहते हुए अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम कृषि पट्टा आवंटित करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर पूर्व प्रधान समेत घर के आठ सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है।
कहां का है मामला
मामला उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र ऐली परसौली पूरे के मजरे दौलतपुरवा का है। गांव निवासी भीम पुत्र मंशाराम ने न्यायालय श्रीमान जेएम द्वितीय गोण्डा में दायर वाद में कहा कि पुलिस अधीक्षक पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय देवीपाटन मण्डल गोण्डा को जरिए रजिस्ट्री डाक से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया । जिस पर कोई कार्यवाही ना होने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया।
दो दशक बाद हुआ विवाद
आरोप है कि फर्जी पट्टे के आधार पर वर्ष 2023 के 28 जनवरी रात ग्यारह बजे विपक्षीगण पट्टेशुदा विवादित भूमि पर कब्जा करने आये जिसपर पीड़ित कब्जा दखल एक मुददत से है, और अपना मकान बनाकर परिवार सहित रह रहा है। आरोप है कि विपक्षीगण एक राय होकर मां बहन की गाली व जान से मार डालने की धमकी देते हुए आमदा फौजदारी होने लगे ।
क्या है पूरा मामला
आरोप है कि ललिता देवी वर्ष 2000 में ग्राम पंचायत ऐली परसौली की नवनिर्वाचित प्रधान थी, जिसके सम्पूर्ण कार्य की देख रेख उसका पति विपक्षी लालता प्रसाद करता था। पत्नी के प्रधान पद पर कार्य काल के दौरान ग्राम पंचायत ऐली परसौली परगना डिक्सिर तहसील तरबगंज की भूमि गाटा संख्या 2508/0.52 व 2501 मी0 0.16 व 25130/0.20, 1989 0 /1.12 a 2466/861.20 a 2495/0.20,1989 मी0/0.60 व 2264/0.12 व 2595/0.30, 1989 मी0 / 0.28 हेक्टियर को अपनी पत्नी यानि तत्कालिन ग्राम प्रधान की मिली भगत से उसके पद का दुर्पयोग कराते हुए अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम नाम जाल साजी करके कृषि आवन्टन करा लिया।
नाबालिक के नाम भी हुआ पट्टा
आरोप है कि रामावती उर्फ ललिता के नाम मात्र 4 गाटे की भूमि 2 हेक्टेयर का पट्टा हुआ परन्तु धोखाधड़ी करते हुए खतौनी में 5 गाटा 40 भूमि अंकित करा लिया । उक्त पट्टे की तिथि मे भतीजा प्रदीप कुमार नाबालिक था उसे भी पट्टा कर दिया। पद व सरकारी धन का दुर्पयोग किया है।
किस किस के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा
उमरीबेगमगंज पुलिस में रामावती उर्फ ललिता देवी पत्नी लालता प्रसाद, कलावती उर्फ गायत्री देवी पत्नी देशराज, प्रदीप कुमार पुत्र दयाशंकर, कृपाशंकर पुत्र रामअभिलाख, हरिश्चन्द पुत्र अभिलाख, रामसुमिरन पुत्र रामअवतार, रामसहाय पुत्र राममिलन और लालता प्रसाद पुत्र रामसरोज के विरुद्ध 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 धारा अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है।
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