अशफाक आलम
गौरा चौकी गोण्डा: खोड़ारे थाना क्षेत्र में अवैध टैंकर के माध्यम से अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का व्यापार करते हुए टैंकर जब्त कर पूर्ति निरीक्षक बभनजोत शिवप्रकाश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में दो लोगो पर मुकदमा दर्ज कराई।
पूर्ति निरीक्षक बभनजोत शिवप्रकाश ने बताया कि विगत 1 मई को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुकनगर ग्रांट के आजाद नगर बाजार में विनय कुमार यादव व राजेश यादव द्वारा अवैध रूप से पेट्रोलियम का व्यापार किया जाता है, जिसकी जांच मेरी संयुक्त टीम द्वारा की गई।
जांच में पाया गया कि उपरोक्त लोगो द्वारा पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदकर चलायमान वहां ट्रैक्टर आदि चलित उपकरणों में बिना फुटकर बिक्री लाइसेंस के कथित डीजल की बिक्री की जा रही है,जिसकी पुष्टि जांच के दौरान ट्रैक्टर में डीजल भरते हुए पाया गया।
पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि उपरोक्तगण बाबू फ्यूल सर्विसेस प्रा०ली० के वाहन से इंडियन ऑयल के गोंडा डिपो के बजाय पेट्रोल पंप से डीजल खरीदकर बिना फुटकर डीजल बिक्री लाइसेंस के टैंकर में कथित डीजल भंडारित कर आजाद नगर बाजार में 90.90₹ प्रति लीटर डीजल की बिक्री की जा रही थी।
जिसपर कार्यवाही करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
थाना प्रभारी खोड़ारे सुरेश वर्मा ने बताया कि टैंकर में कब्जे में लिए लिया गया और मुकदमा लिख विधिक कार्यवाही की जा रही है।
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