ज्ञान प्रकाश
करनैलगंज(गोंडा)। क्षेत्र के ग्राम पिपरी राउत थाना कटरा बाजार निवासी श्यामफूल के प्रार्थना पत्र पर डीआईजी के आदेश से 10 लोगों के विरुद्ध जालसाजी, धोखाधड़ी व भूमि हड़पने की साज़िश करने का केश दर्ज हुआहै।
जिसमें कहा गया कि शीश अहमद खां, रईश अहमद खां, तहूर अहमद खां, मोबीन अहमद खां निवासी ग्राम निंदूरा थाना कटरा बाजार आदि लोग काफ़ी जालसाज भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं। भूमि गाटा संख्या 526/0.603 हे. स्थित ग्राम पिपरी राउत परगना पहाड़ापुर के मालिक बाबादीन पुत्र बच्चूलाल थे,
उनकी मृत्यु दिनांक 20 फरवरी 1990 को हो जाती है विपक्षियों ने फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके उक्त भूमि का बैनामा षड्यंत्र कूटरचना एवं धोखाधड़ी करके अपने पिता अब्दुल समद खां पुत्र नकी खां के नाम दिनांक 27 फरवरी 1990 को करवा लिया। उसके कुछ दिनों बाद उक्त भूमि को बेंच दिया गया।
डीआईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एंटी फ्राड सेल से जांच कराई तो भूमि का असली मालिक का बैनामे से एक हफ्ते पहले मृतक होने का खुलासा हुआ और भूमि का बैनामा फर्जी ढंग से कूटरचना करके कराया जाना पाया गया।
मामले में अभियुक्त शीश अहमद खां, रईश अहमद खां, तहूर अहमद खां, मोबीन अहमद खां पुत्र अब्दुल समद खां निवासी ग्राम निंदूरा थाना कटरा बाजार, तीरथराम पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम नगवा कला थाना करनैलगंज, राकेश तिवारी पुत्र रामसुरेश तिवारी निवासी ग्राम बसालतपुर थाना करनैलगंज, संध्या पाण्डेय पत्नी शिवकृष्ण पाण्डेय निवासी मोतीगंज गढ़ी मनकापुर, तत्कालीन पेशकार तहसीलदार कोर्ट करनैलगंज, राजू गौतम पेशकार के निजी सहायक तहसील करनैलगंज,मुन्ना पेशकार के निजी सहायक तहसील करनैलगंज के विरुद्ध कोतवाली करनैलगंज में धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराई जा रही है।
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