वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने जनसामान्य को सूचित किया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय है।
उड़न दस्ते रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनो के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये गठित किये गये है जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। उन्होने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है तो व्यय सीमा सम्बन्धित शिकायतें हेतु कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 05342-220431/7390015088 पर सूचित करना सुनिश्चित करें।
साथ ही उन्होने यह भी अवगत कराया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से रूपये 2 लाख से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ले जाने वाले के पास धन के श्रोत और उसके प्रयोग के कारण बताने के लिये समुचित कागजात होने चाहिये अन्यथा की स्थिति में सन्देह के आधार पर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
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