पं बागीश तिवारी
गोण्डा:मनकापुर पुलिस ने राजस्व निरीक्षक के तहरीर पर तीन लोगों के विरुद्ध लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
मनकापुर तहसील क्षेत्र के मछलीगांव में तैनात कानूनगो काश्तकार यादव ने पुलिस को दिए गए तहरीर में कहा है कि ग्राम कुड़ासन में स्थित गाटा संख्या 728 मि• / 0.1660 हे• भूमि बंजर के खाते में दर्ज कागजात है।
इसी गाटा के कुछ भाग पर गांव निवासीगण आज्ञा राम पुत्र रामबरन और बालकराम व रामप्रसाद पुत्रगण आज्ञाराम ने ईट, छप्पर, भुषैला, कंडौरा आदि रखकर अवैध कब्जा कर लिया था।
जिसे उपजिलाधिकारी द्वारा पूर्व में कब्जा मुफ्त करा दिया गया था। परन्तु बाद में उक्त अतिक्रमणियों ने पुनः ईट कंडौरा, छप्पर, भूषैला आदि रखकर तथा कँटीले तारों से घेर कर अपने कब्जे मे कर लिया है ।
राजस्व निरीक्षक ने बताया कि उक्त ग्राम सभा की बंजर भूमि से अवैध कब्जा ना हटने के कारण लोक संपत्ति की भारी क्षति हो रही थी।जिसको लेकर अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मनकापुर थाने में एफ आई आर पंजीकृत कराया गया है।
प्रभारी निरीक्षक चितवन कुमार ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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