गोण्डा:मनकापुर न्यायालय से स्थगन आदेश होने के उपरांत जालसाजी कर सागौन के पेड़ो को काट कर बेच लेने का आरोप लगाया है।
मनकापुर विकासखंड क्षेत्र के कलेनिया गांव के मजरे पोखर भिटवा निवासी श्याम अनुराग पुत्र रामेश्वर प्रसाद ने आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत करते हुए लेखपाल व कानूनगो पर आरोप लगाया है कि गाटा संख्या-13, 27, 49, 86 का दिनांक- 20/09/2018 को धारा 116 यूपीआरसी 2006 बटवारा का मुकदमा दायर किया था और न्यायालय श्रीमान उपजिलाधिकारी मनकापुर गोण्डा के द्वारा दिनांक-15/10/2018 को स्थगन आदेश पारित किया गया और उपरोक्त गाटे में लगे सागौन का पेड के कटान को लेकर स्थगन आदेश पारित किया गया था, लेकिन विपक्षीगण रामअनुराग व प्रेम अनुराग पुत्र रामेश्वर प्रसाद द्वारा 15 पेड सागौन का जाल साजी करके जबरदस्ती कटवाकर बेच लिया गया है ।
जिसमे उपजिलाधिकारी को दिनांक-01/02/2023 को आदेश दिया गया कि बिना किसी अनुपस्थित में किसी प्रकार का पेडो का कटान ना होने दे आरआई एवं एसएचओ मनकापुर को आदेश किया था। लेकिन लेखपाल मो० दानिश खाँ और कानूनगो काश्तकार यादव सुलह समझौता के आधार पर पेड़ कटवा दिया गया। जबकि उक्त शपथ पत्र व सुलह समझौता में पीड़ित का ना कोई बयान है और न ही कही शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किया है। फिर भी फर्जी तरीके से जबरदस्ती पेड़ कटवा दिया गया है लेखपाल व कानूनगो के द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है।
इस बाबत उपजिलाधिकारी आकाश सिंह ने दूरभाष पर बताया कि मामला संज्ञान में है। शिकायतकर्ता के सारे आरोप निराधार है। शिकायतकर्ता के मां के बयान से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता गलत आरोप लगा रहा है।
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