वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। अपर जिलाधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया है कि नगरीय निकायों के निर्वाचन में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार एवं मतदान दिवसों तथा मतगणना के दिवसों में वाहनों का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
प्रचार प्रसार दिवसों में प्रचार प्रसार हेतु तथा मतदान दिवसों एवं मतगणना दिवसों में वाहन पास निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किये जायेगें। इस कार्य हेतु रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना पत्र अग्रसारित कराकर (प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम, नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों के राजनैतिक दलों से सम्बद्धता/निर्दलीय का विवरण देना होगा)। अग्रसारित प्रार्थना पत्रों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को वाहन पास जारी किया जायेगा।
जारी किये गये वाहन पास को मूल रूप में वाहन पर चस्पा कर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। प्रत्याशियों द्वारा वाहन पास मूल रूप से वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जायेगा। वाहन पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जारी किये गये वाहन पास की एक छायाप्रति (सूची सहित) पुलिस अधीक्षक के यहां भेजी जायेगी तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय के थाने में प्रतिदिन वाहन पास की सूचना भेजी जायेगी।
यदि बिना वाहन पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन उपयोग किया जाता है तो जो भी वाहन पकड़े जायेगें जब्त कर लिये जायेगें। अनुमति प्राप्त वाहनों के सम्बन्ध में निर्वाचन में प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा मोटरयान अधिनियम (एम0वी0 ऐक्ट) का उल्लंघन न हो।
निर्वाचन अवधि में प्रचार प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर अन्य वाहनों पर नहीं लगाये जायेगें। केवल प्रचार प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाये जा सकते है।निर्वाचन अवधि में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 03, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हेतु 02, नगर पालिका परिषद के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 तथा नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार हेतु 01 वाहन (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकनाइज्ड/मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार प्रसार के लिये करा सकते है।
मतदान दिवस पर नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु 01 वाहन अनुमन्य होगा एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सदस्य पद हेतु कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। मतगणना के दिन नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु 01 वाहन की अनुमति दी जायेगी।
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सदस्य को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
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