वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़! अक्षय तृतीया यानि कल 22 अप्रैल के दिन संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रतापगढ़ की चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 पूरी तरह कृत संकल्प है. उक्त जानकारी देते हुए चाइल्ड लाइन प्रतापगढ़ के निदेशक नसीम अंसारी ने बताया कि विगत वर्षों में यह देखा गया है कि अक्षय तृतीया को शुभ मुहूर्त मान कर कुछ माता-पिता अपने बेटियों की शादी इसी दिन करते हैं जिसमें बहुत सी बेटियां नाबालिग होती हैं।
अंसारी के अनुसार बाल विवाह गैर कानूनी कुरीति है, जिसे रोकने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रोबेशन अधिकारी रन बहादुर वर्मा ने पुलिस अधीक्षक व चाइल्ड लाइन सहित सभी सीडीपीओ० और खंड विकास अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए पत्र लिखा है. पत्र में लिखा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो उसे तत्काल रोकें और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा 112 को सूचना दें।
उल्लेखनीय है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लडके की उम्र 21 साल होना आवश्यक है. यदि शादी निर्धारित उम्र से पहले की जाती है तो व कानूनी अपराध है , जिसके तहत शामिल होने वाले बराती, बजनिया, पंडित-मौलवी सही सभी लोगों को 02 साल की जेल और 01 लाख रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है।जिला प्रोबेशन अधिकारी रन बहादुर वर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी अभय कुमार शुक्ल सहित चाइल्डलाइन निदेशक नसीम अंसारी ने जनपद के लोगों विशेषकर ग्राम प्रधानों, नगर पार्षदों से अपील की हैं अक्षय तृतीय के दिन कल 22 अप्रैल को अलर्ट रहें और बाल विवाह कत्तई न होने दें।
यदि कहीं भी चोरी छुपे बाल विवाह होने की सूचना मिलती है तो उसे तत्काल रोककर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा 112 को सूचना दें. सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जायेगा।
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