आर पी तिवारी
इटियाथोक, गोण्डा। बगैर परमिट अवैध रूप से सगौन के हरे वृक्षों को काटना ठेकेदार को पड़ा महंगा। वन विभाग के द्वारा आरोपी ठेकेदार के विरुद्ध 4/10 वन संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर छियानवे हजार रूपए का भारी-भरकम जुर्माना किया गया है।
ताजा मामला पंडरी कृपाल वन रेंज अंतर्गत विशंभरपुर पंचायत के मजरे लहरी पुरवा से जुड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी जगदंबा प्रसाद पुत्र अंगनू बर्मा से निरंजन नगर गांव निवासी ठेकेदार बबलू तिवारी नें 14 सगौन के पेड़ों को खरीदा था।
खरीदारी के इन्हीं वृक्षों को मंगलवार भोर में चोरी छुपे काटा जा रहा था जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई। वन रक्षक समीर रंजन चौधरी ने बताया कि मौके पर पहुंचने से पहले ठेकेदार लकड़ी समेत मौके से फरार हो गया।
पेड़ों की नाप जोख व आवश्यक लिखा पढ़ी कर कृत कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। इस बाबत वन दरोगा श्यामू तिवारी ने बताया कि निरंजन नगर गांव निवासी ठेकेदार बबलू तिवारी के विरुद्ध 4/10 वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर छियानवे हजार रुपए का जुर्माना किया गया।
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