Rk pandey
गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र के मधवापुर टिकरी गांव के रहने वाली एक महिला ने गांव के ही एक के ऊपर जनवरी माह में बलात्कार सहित विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विवेचक अखिलेश कुमार यादव ने युवती व उसके सहयोगी के दावों को ग़लत बताकर आरोपी के विरुद्ध लगे बलात्कार और जान से मारने की धमकी को हटा दिया है। इस मामले में विवेचक ने वादी के आरोप को अपराधिक श्रेणी में बताया है।
जैसा कि मालुम है कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली युवती ने थाने पर जनवरी 23 में गांव के ही एक आदमी पर बलात्कार मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अखिलेश यादव ने विवेचना कर आरोपी आदमी के उपर लगे बलात्कार व मारपीट के आरोपों को खारिज कर थाने पर रिपोर्ट देकर बताया है कि, पीड़िता और उसके सहयोगी के आरोप असत्य है। जो कि अपराध के श्रेणी में आते हैं। विवेचक ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि आरोपी को उच्च न्यायालय से सुरक्षा प्रदान है, तथा वादिनी द्वारा लगाये आरोप गलत व मनगढ़ंत है आरोपी के सुरक्षा में लगे जवान ने बताया कि वह एक माह तक छुट्टी पर भी नहीं गया है। लगातार उनकी सुरक्षा में रहते हैं आरोपी टिकरी में हुए भट्टा व्यवसायी अपने बड़े भाई की हत्या जो कि 2014 मे हुआ था उसी में प्रमुख गवाह है । इसलिए हत्याकांड के आरोपी सहित 6 लोगों द्वारा बलात्कार में फर्जी फंसाने का आरोप लगाकर दबाव बनाने का प्रयास युवती द्वारा कराया जा रहा है । जबकि मेडिकल रिपोर्ट सहित अन्य मामलों मे फर्जी पाया गया है।
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