Supreme Court clears UP municipal elections:अधर में लटके निकाय चुनाव को फिरहाल सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। यूपी सरकार को दो दिनों में चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करना है।
बताते चलें कि बीते साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर फैसला सुनाया था, जिसके बाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश के निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया है। यूपी सरकार को दो दिन के अंदर निकाय चुनाव से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी करना होगा ।
मिली जानकारी के मुताबिक, देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इजाजत दी है कि वह दो दिन के भीतर चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। बता दें कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, जिसे लेकर 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी।
कितनी सीटों पर होना है चुनाव
यूपी में 760 नगर निकायों पर चुनाव होना है। जिसमे मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद की सीटें शामिल है।
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