कृष्ण मोहन
गोण्डा: मनकापुर पुलिस ने श्रीमान विशेष न्यायाधीश महोदय एस०सी०एस०टी० गोण्डा के आदेश पर मनकापुर कस्बे के भिटौरा गांव के एक मजरे निवासी दो महिलाओं सहित चार लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
उच्चाधिकारियों ने नही सुनी फरियाद
आरोप है कि पीड़िता ने पहले मनकापुर पुलिस की शरण ली जहां विपक्षियों के रसूख के आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई तब,पुलिस अधीक्षक गोण्डा व पुलिस महा निरीक्षक देवीपाटन मण्डल को जरिये रजिस्टर्ड डाक गुहार लगाई लेकिन कोई सुनाई नही हुई, तब पीड़िता ने थक हार कर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जहां माननीय न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
शिकायत पत्र में पीड़िता का आरोप
कहा है कि पीड़िता गरीब परिवारिक परिवेश से है हरिजन जाति की महिला है । गांव के ही विपक्षीगण पीड़िता के परिवार से जमीनी रंजिश को लेकर रंजिश रखते है तथा दबगई व राजनैतिक संरक्षण के चलते पीड़िता तथा परिवार वालो को दबाव में लेकर जबरन कब्जा दखल बनाकर पीड़िता व परिवार वालो को उजाड़ना चाहते है। इसी के चलते दिनांक 28.9.22 को समय करीब 12 बजे दिन में विपक्षीगण लाठी डण्डा से लैश होकर फरसा आदि लेकर घर चढ़ आये तथा गाली गुप्ता व जानी माली धमकी देते हुए मेरी सास को मारने लगे। शोर पर जब अपनी सास को बचाने आयी तो उसे भी विपक्षीगण मारने लगे तथा छेड़खानी करते हुए ब्लाउज फाड़े, जिससे पीड़िता जान बचाने के लिए घर के अन्दर भागी तथा दरवाजा बन्द करने लगी तो विपक्षीगण द्वारा जबरन दरवाजा अन्दर धकेलकर घर मे घुसकर तथा पीड़िता व सास को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करते हुए तथा बरवार साली का दिमाग खराब हो गया है । इनसे घर खाली करवा लो तो घर का सामान निकालकर बाहर फेकने व तोडने फोडने लगे आसपास के लोगो के बीच बराव कराने पर विपक्षीगण जमीन खाली करने की धमकी देते हुए चले गए ।
मामले में मनकापुर पुलिस ने 504, 506, 323
354 (ख), 452, 427, 3(1) (द),3(1), 3(1)(w)
3(2)(va) जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ