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कर्नलगंज के एक आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, सश्रम कारावास,दस हजार जुर्माना



रजनीश / ज्ञान प्रकाश 

करनैलगंज(गोंडा)। विशेष सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी राजा कुमार पुत्र दिलीप सिंह को एक वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा दी है वहीं अर्थदंड न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। विवेचक उप निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि कोतवाली करनैलगंज में गत 22 अगस्त 2022 को आरोपी राजा कुमार पुत्र दिलीप सिंह निवासी पंचमौली, चीरकुंडा धनवाद झारखण्ड के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज हुआ था। विवेचना के उपरांत पर्याप्त सबूत मिलने पर राजा कुमार के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी राजा कुमार पुत्र दिलीप सिंह को एक साल की सश्रम करावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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