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अपर जिला जज ने शिशु एवं बालगृह तथा जिला कारागार का किया निरीक्षण



वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़ जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार सिंह के निर्देशन में अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार बरनवाल ने शुकुलपुर स्थित बाबा रामउदित सेवा संस्थान द्वारा संचालित शिशु एवं बालगृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज ने शिशु गृह में रखे गये बच्चों को देखा और उनके स्वास्थ्य एवं देखरेख के सम्बन्ध में शिशु गृह के बाल कल्याण अधिकारी अरविन्द कुमार मिश्र से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उनके द्वारा बताया गया कि शिशु गृह में वर्तमान समय में कुल 12 बच्चे है जिसमें 08 लड़की व 04 लड़के है जिनमें 01 बच्चा अंकित मंद बुद्धि के है और मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग बताया गया। अंकित की उम्र 8 वर्ष बतायी गयी। शिशु गृह में सबसे छोटा बच्चा 02 माह की लड़की है इसी प्रकार एक लड़का 03 माह व 02 बच्चे 06-06 माह के जिसमें एक लड़का एवं एक लड़की है। बताया गया कि बाल कल्याण समिति मउ एवं महिला कल्याण निदेशालय के आदेशानुसार 09 बच्चे मउ जनपद से प्रतापगढ़ बालगृह शिशु भेजे गये है। निरीक्षण के समय कार्यालय में कुल 08 कर्मचारी उपस्थित रहे। शिशु एवं बालगृह के बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि शिशु गृह में कुल 15 कर्मचारियों का स्टाफ है, आज अधीक्षिका सहित अन्य कर्मचारी अवकाश पर है जो क्रमशः दिन में तीन पालियों में ड्यूटी देते है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा, सीओ सिटी सुबोध गौतम, पैनल अधिवक्ता विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, बाल कल्याण अधिकारी अरविन्द कुमार मिश्र उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त जिला कारागार का अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार बरनवाल ने निरीक्षण किया एवं बन्दियों को विधिक रूप से जागरूक किया। निरीक्षण के दौरान जेलर राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा अवगत कराया गया कि जिला कारागार में 1140 बन्दी निरूद्ध है जिसमें 945 विचाराधीन बन्दी है। इसमें महिला 22 तथा 874 पुरूष एवं किशोर (18 से 21 वर्ष आयु समूह) बन्दियों की संख्या 49 है। सिद्धदोष बन्दियों की संख्या 183 बतायी गयी जिसमें 04 महिला बन्दी व 179 पुरूष बन्दी शामिल है। जेल में निरूद्ध महिला बन्दियों के साथ कुल 05 बच्चे रह रहे है। सचिव द्वारा जिला कारागार में स्थित महिला बैरक, पाकशाला, जेल अस्पताल, लीगल एण्ड क्लीनिक एवं वीडियो कान्फ्रेसिंग रूम सहित जेल परिसर की साफ-सफाई, महिला बन्दियों की तलाशी रूम का निरीक्षण किया गया। प्रत्येक बैरिक में मनोरंजन के लिये टी0वी0 लगी है जो चालू हालत में बतायी गयी। इस अवसर पर जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि जिन बन्दियों को अपने मुकदमें की पैरवी हेतु निःशुल्क पैनल अधिवक्ता की आवश्यकता है उनके आवेदन पत्र लिखित रूप में प्राप्त करके उनके आवेदन पत्र रजिस्टर में अंकित करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराये जिससे बन्दियों को उनके मुकदमें की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सके। इस अवसर पर सचिव द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों को उनके अधिकारों एवं प्लीबारगेनिंग के सम्बन्ध में विधिक जानकारी देते हुये जागरूक किया गया। इस अवसर पर जेल विजिटर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी एडवोकेट द्वारा किशोर बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों एवं प्लीबारगेनिंग तथा जमानत के सम्बन्ध में विधिक जानकारी देते हुये जागरूक किया गया। उन्होने बताया कि शासन द्वारा लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल पद पर 04 अधिवक्ताओं की नियुक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार की गई है, जिन बन्दियों के पास मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता नही है उन बन्दियों के मुकदमों की पैरवी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के पद पर चयनित अधिवक्ताओं द्वारा की जायेगी। इस अवसर पर चिन्हित 19 बन्दियों से संवाद करते हुये उनके मुकदमें की पैरवी के सम्बन्ध में विधिक जानकारी दी गयी। निरीक्षण के दौरान उप जेलर द्वारा जानकारी दी गयी कि जेल में निरूद्ध अधिकांश सिद्धदोष बन्दियों की अपील हो चुकी है, जिन बन्दियों की अपील नही हुई है उनके अपील किये जाने हेतु कार्यवाही करायी जा रही है। जेल निरीक्षण के दौरान जेल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिला कारागार की प्रतिदिन साफ-सफाई कराने, जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक को नियमित रूप से संचालित करते हुये अभिलेखों को दुरूस्त कराने की समुचित व्यवस्था की जाय। बीमारी से बचाव के लिये दवा का छिड़काव सभी बैरकों एवं जेल परिसर में कराना सुनिश्चित किया जाये। इस अवसर पर जेलर राजेश कुमार पाण्डेय, उप जेलर आफताब अहमद अंसारी व सुनील कुमार द्विवेदी, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल महावीर यादव, असिस्टेण्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल नीरज यादव व ताजीन फातिमा आदि उपस्थित रहे।

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