मो सुलेमान
गोण्डा:मोतीगंज पुलिस में ग्राम प्रधान ने दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।
मोतीगंज पुलिस में लिखाए गए तहरीर में मुजेहना विकास खंड क्षेत्र के छजवा ग्राम प्रधान ने कहा है कि गांव निवासी इन्द्रपाल पाण्डेय पुत्र रामलगन पाण्डेय गांव के ही दो सगे भाई अनूप पाण्डेय व स्वरुप पाण्डेय पुत्रगण इंद्रपाल पाण्डेय तालाब की भूमि को पाट कर कब्जा कर लिए है।
आरोप है कि ग्रामसभा छजवा में तालाब भूमि गाटा संख्या - 203/0.1010 हे• पर समस्त ग्रामवासियों के घर का पानी बरसात में इसी तालाब में जाता था, तथा समस्त ग्रामवासी के शादी विवाह व अन्य अवसरों पर सांस्कृतिक रस्म भी इसी तालाब में निभाई जाती थी, जिस पर विपक्षीगण अवैध रुप से मिट्टी पाटकर कब्जा करके उस पर अपना रहन-सहन व जानवर आदि बांध थे तथा उसी तालाब भूमि पर मन्दिर आदि बना लिये थे। पीड़ित तथा अन्य ग्रामवासियों ने उक्त तालाब पर अवैध कब्जा हटवाने के बावत् पुलिस को व अन्य अधिकारियों को कई प्रार्थना पत्र लिखित रूप में दिया था, परन्तु जब उक्त तालाब से विपक्षीगण का अवैध कब्जा नही हटा तो पीड़ित के ग्राम के निवासी धर्मपाल वर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में एक जनहित याचिका संख्या - 245/2022 प्रस्तुत किया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2022 को श्रीमान् जी को एक सप्ताह के भीतर तालाब भूमि गाटा संख्या - 203/0.1010 हे• से अवैध कब्जा हटवाने का निर्देश दिया था। जिसके अनुपालन स्वरुप उपजिलाधिकारी सदर को कब्जा हटवाने निर्देश दिया गया था, उसके बाद तहसीलदार सदर गोण्डा द्वारा पुलिस बल के साथ जेबीसी मशीन लगवाकर उक्त तालाब भूमि को पुनः खोदवाकर उससे अवैध कब्जा हटवा दिया गया था, तथा उक्त तालाब खुदाई में लगने वाले खर्च को अतिचारी से वसूलने का आदेश दिया गया था, किन्तु अभी तक उक्त अवैध कब्जेदार द्वारा सरकारी खर्च नही दिया गया, बल्कि पुनः उक्त तालाब के आधे हिस्से को पाटकर कब्जा करके मन्दिर आदि बना लिया गया है। पीड़ित द्वारा जब विपक्षीगण को तालाब पर कब्जा करने से मना किया गया तो विपक्षी ने कहा कि हम पत्रकार है, हमारा कोई कुछ नही बिगाड़ पायेगा।
ग्राम प्रधान के तहरीर पर मोतीगंज पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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