मोहम्मद सुलेमान
गोण्डा:मनकापुर पुलिस ने पुलिस उपमहानिरीक्षक के निर्देश पर उपनिबंधक सहित कई लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
गोण्डा जनपद के छपिया थाना क्षेत्र के खम्हरिया बुजुर्ग गांव निवासी पीड़ित शिवकुमार मिश्र पुत्र राजाराम ने पुलिस उपमहानिरीक्षक को शिकायती पत्र देकर गुहार लगाई थी कि पीड़ित के बड़े पिता श्याम नरायन पुत्र बीपत की मृत्यु दिनांक 5 नवंबर 2017 को हो गई। उनके कोई आल औलाद लड़का लड़की व पत्नी नही थी, इस कारण उनकी सम्पत्ति अंश पीड़ित को व रामचन्दर पुत्र बीपत को जरिए प0क0- 11 प्राप्त हुई, परन्तु रामचन्दर पुत्र बीपत जालसाजी करते हुए भ्रष्ट अधिकारी सौरभ कुमार सिंह उपनिबन्धक गोण्डा से मिली भगत करते हुए, अपने आपको लाभ पहुचाने की नियत से श्याम नरायन के मृत्यु के लगभग दो वर्ष उपरांत दिनांक 29.03.2019 को एक फर्जी जाली कूटरचित वसीयतनमा तैयार कर उपनिबन्धक गोण्डा सौरभ सिंह के समक्ष प्रस्तुत करके पंजीकृत करवा लिया। उक्त जालसाजी मे रामचन्दर पुत्र बीपत बृजेश कुमार मिश्र पुत्र रामचन्दर निवासीगण ग्राम खम्हरिया बुजुर्ग थाना छपिया जिला गोण्डा व रामवृक्ष पुत्र आशाराम निवासी ग्राम बेलडीहा थाना छपिया जिला गोण्डा एवं मुजीबुल्लाह पुत्र अशाउल्ला निवासी चादारी थाना छपिया जिला गोण्डा की मिलीभगत से भ्रष्ट उप निबंधक गोण्डा सौरभ सिंह सम्मिलित रहे । जबकि रामचन्दर पुत्र दीपक की तहसील मनकापुर मे सुलभ और आसान थी, लेकिन मिलीभगत सौरभ सिंह उपनिबंधक गोण्डा से थी कि इस कारण जाली फर्जी वसीयतनामा गोण्डा में अवैध ढंग से पंजीकृत करवा लिया गया और उसी फर्जी पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर पूरी सम्पत्ति पर जबरन कब्जा कर लेने पर आमदा है। जिससे शांती भंग होने व खूनखराबा की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है।
उक्त प्रकरण में पीड़ित ने उच्चाधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिया। कही भी सुनवाई नहीं हुई।थकहार कर पीड़ित ने पुलिस उपमहानिरीक्षक के दरबार में गुहार लगाई।जहां पुलिस उपमहानिरीक्षक ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए करवाही के निर्देश के निर्देश दिए। मनकापुर पुलिस ने मामले में उपनिबंधक सहित कई आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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