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प्रतापगढ़:पीड़िता के आरोप पर पुलिस अधीक्षक ने मामले का लिया संज्ञान





विनोद कुमार 

खबर प्रतापगढ़ के पट्टी से है जहां प्रार्थिनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र लेकर गई प्रार्थिनी रेडी गारापुर की निवासिनी का आरोप है की मेरा पुत्र मोनू चौरसिया  दिनांक 03.02.2003 को गांव में ही तीर्थ राज चौरसिया के यहां विवाह कार्यक्रम में गया था वही पर गांव के ही संजय यादव ने स्थानीय पुलिस को बुलाकर 1:00 बजे गिरफ्तार करवा दिया। जिसका वीडियो साक्ष्य प्रार्थिनी के पास मौजूद है। उपरोक्त संजय यादव प्रार्थिनी के पुत्र से रंजिश रखता है जिसके कारण उपरोक्त संजय यादव ने पुलिस से मिलीभगत करके विवाह कार्यक्रम में ही सबके सामने ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवा दिया तथा उसके बाद पर झूठा मुकदमा अपराध संख्या 4/25 धारा 307, 341, 396, 506 34 आईपीसी एक अन्य अपराध 42/22 धारा 3/25 फर्जी ढंग से बनाकर थाना पट्टी की पुलिस द्वारा प्रार्थिनी के पड़ोसी संजय यादव के राजनैतिक दबाव में आकर जेल भेज दिया जबकि पार्थिनी के पुत्र का उपरोक्त दोनों मुकदमों से कोई लेना-देना नहीं है जबकि यह प्रमाणित है कि पूरे गांव के सामने गांव के तीर्थराज चौरसिया के यहां विवाह कार्यक्रम के बीच से ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। फिर भी स्थानीय पुलिस द्वारा कूटरचित ढंग से मुकदमा बनाकर यह दिखाया कि उपरोक्त मेरे पुत्र मोनू चौरसिया को बाभनपुर मोड़ पर तमन्चे के साथ गिरफ्तार किया गया और इसी आधार पर स्थानीय पुलिस ने उपरोक्त दोनों मुकदमों में प्रार्थिनी के पुत्र को फर्जी तरीके से फंसाकर जेल भेजा गया है। जबकि प्रार्थिनी के पुत्र को विवाह कार्यक्रम के बीच से ही गिरफ्तार किया गया है जिसके कई साक्ष्य के रूप में गवाह एवं वीडियो मौजूद है। प्रार्थिनी के इस आरोप को पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान में लेते हुए मामले की विवेचना रानीगंज सीओ से करवाने का निर्देश दिया है।

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