गोण्डा: प्रपत्रों में धोखाधड़ी जाल साजी आम बात होती जा रही है। धोखा व फ्राड करने के लिए लोग तमाम जुगत लगाते रहते है। ऐसा ही कर चोरी करने के बाबत एक मामला प्रकाश में आया है ।
जिसमे कर चोरी करने के लिए किसी अन्य जीएसटी धारक के नंबर का इस्तेमाल करके संस्थान ने राजस्व को चपत लगाते हुए अपने हिस्से का कर दूसरे संस्थान के सिर पर लाद दिया है। मामले में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मिल कर न्याय की गुहार लगाई है।
मामला मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के तुलसीपुर कलेनिया गांव से जुड़ा है। गांव निवासिनी सरिता श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उसका असिस्टेन्ट कमीशनर वणिज्य कर खण्ड-2 गोण्डा में जीएसटी पंजीकृत है।
पीड़िता के जी.एस.टी. नंबर पर झारखंड प्रांत के श्री कुन्ज कटरास धनबाद रोड स्थित फर्म खलील इण्टर प्राइजेज जिसका जीएसटी नम्बर-20 जीएलएक्सपीके 0-804जी1जेड7 है।
जो माह अक्टूबर से माह नवम्बर तक फर्जी तरीके से पीड़िता के जीएसटी नंबर से फ्राड इस्तेमाल करता रहा है। जिससे पीड़िता को आर्थिक व मानसिक रुप से परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने मनकापुर पुलिस को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देशित किया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मनकापुर पुलिस ने खलील इण्टर प्राइजेज के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इस बाबत कोतवाल मनोज कुमार राय ने दूरभाष पर बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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