सुनील उपाध्याय
बस्ती।जिले के सांसद हरीश द्विवेदी के खिलाफ अंतिम वारंट जारी किया गया है.
यह वारंट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी किया गया. कोर्ट हरीश द्विवेदी के अदालत में पेश ना होने से खासा नाराज है।
इतना ही नहीं अदालत ने इस बाबत बस्ती के पुलिस अधीक्षक को सख्त चिट्ठी लिखी है. एसपी बस्ती को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक 11 नवंबर तक हरीश द्विवेदी को अपने स्तर पर कोर्ट में पेश कराएं.
वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान धारा 323,324,504,508 के तहत FIR दर्ज है बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी और उनके दो भाईयो को हाजिर होने का वारंट जारी किया गया है।
सांसद को कोर्ट से तीन बार पहले भी हाजिर होने का वारंट जारी हो चुका है।एसपी को भेजी चिट्ठी में कहा गया है 'इस न्यायालय में अपराध संख्या 53 / 2019 सरकार बनाम हरीश द्विवेदी एवं अन्य अन्तर्गत धारा 323,324,504,506 भा०दं०सं० थाना नगर जनपद बस्ती की पत्रावली काफी समय से अभियुक्तगण हरीश द्विवेदी, सुभाषचन्द्र दूबे तथा गर्जन उर्फ बागीश दूबे पुत्रगण साधूसरन द्विवेदी निवासीगण कटया तेलियाजोत थाना नगर जनपद बस्ती की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु लम्बित चल रही है।
लिखा गया है कि -' प्रकरण एम०पी० / एम०एल०ए० से सम्बन्धित है. एम०पी०एम०एल०ए० से सम्बन्धित पत्रावलियों की मानीटरिंग प्रत्येक दिवस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है।
इस पत्रावली में न्यायालय द्वारा आपको दिनांक 22.07.2022 व 10.08.2022 तथा दिनांक 22.09.2022 को पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु मामले में आपके द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करायी गयी।
चिट्ठी के मुताबिक ' इस पत्रावली में अभियुक्तगण के उपस्थित न आने के कारण मामले में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है।
एसपी को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि' अतः आपसे पुनः अपेक्षित है कि इस पत्र के साथ संलग्न वारण्ट / धारा 182 दं०प्र०सं० की तामील अभियुक्तगण हरीश द्विवेदी, सुभाषचन्द्र दूबे तथा गर्जन उर्फ बागीश दूबे पुत्रगण साधूसरन द्विवेदी निवासीगण कटया तेलियाजोत थाना नगर जनपद बस्ती पर दिनांक 11.11.2022 के पूर्व अपने स्तर से कराना सुनिश्चित किया जाय जिससे मामले में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
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