रमेश कुमार मिश्रा
तरबगंज गोण्डा:पुलिस आंख बंदकर लोगों को गुंडा बताने पर तुली है। शरीफ लोगों को भी गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया जा रहा है। प्रशासन की रिपोर्ट तो कुछ ऐसा ही खुलासा कर रही है।
पीड़ित की माने तो पुलिस नियमों को दरकिनार कर मामूली झगड़ों के आरोपियों पर भी गुंडा एक्ट लगा देती है।
शासन की मंशा है कि, अपराधियों पर नकेल कसी जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए।
पुलिस की रिपोर्ट से जिलाधिकारी आरोपी के विरुद्ध गुण्डा एक्ट का अनुमोदन करते है। जिसमे बड़ा झोल देखने को मिला है।
तरबगंज पुलिस ने 72 वर्षीय बुजुर्ग के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाने की सिफारिश की।
मामला तरबगंज थानाक्षेत्र के पकड़ी बाजार से जुड़ा है।मामले में पीड़ित बुजुर्ग ने न्याय के लिए डीआईजी से फरियाद की है।।
72वर्ष के बुजुर्ग से डरी तरबगंज पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई की है ।
जिससे घर परिवार के लोग परेशान है डीआईजी देवीपाटन मंडल के चौखट पर जाकर न्याय की गुहार की है ।
बताते चले की तरबगंज थानाक्षेत्र के पकड़ी बाजार निवासी पीड़ित गुरूप्रसाद कौशल ने पत्रकारो से आपबीती सुनाते हुए बताया की मिट्टी पटाई को लेकर हमारे पडोसी से 14मार्च 2022 को ववाल हो गया था।
जिसकी शिकायत तरबगंज थाने पर व भानपुर चौकी पर की लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई जबकि विपक्षी की शिकायत पर हमारे ऊपर गलत तरीके से मुकदमा लिख दिया गया और विवेचना होने लगी।
थाने पर सुनवाई ना होने पर न्यायालय से न्याय की मांग की जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा अपील वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाने लगा जब दबाव में नही आया तो हमारे ऊपर गुण्डा एक्ट की कार्रवाई करदी गयी।
जब उपजिलाधिकारी तरबगंज के न्यायालय से नोटिस मिली तब जानकारी हुई हमारी उम्र 72वर्ष है साहब आजतक कोई मुकदमा नही था केवल एक मुकदमा लिखकर हमे गुण्डा बना दिया गया न्याय के लिए डीआईजी से फरियाद की है।
यही नही साहब दरोगा ने लाठियो से पीटा व पालतू कुत्ते से नोचवाया है।
क्या कहते है जिम्मेदार
इस प्रकरण पर भानपुर चौकी इंचार्ज सोमप्रताप सिंह ने बताया की गुरूप्रसाद का आरोप सरासर गलत है उनके दरवाजे पर आजतक नही गया हूं वो केवल हम लोगो को परेशान कर रहा है ।
जहां तक गुण्डा एक्ट की कार्रवाई का सवाल है तो उसके ऊपर तीन मुकदमे पहले से ही पंजीकृत है।
वही क्षेत्राधिकारी तरबगंज संसारसिंह राठी ने बताया की शिकायत मिली है जांच की जारही है।
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