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20 वर्ष की कठोर कारावास:नाबालिक के अपहरण, दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को मिली सजा



विनोद कुमार 

प्रतापगढ़। संयुक्त निदेशक अभियोजन हवलदार सिंह ने बताया है कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने फकरे आलम उर्फ फकई निवासी शेखनपुर थाना मानधाता को नाबालिक के अपहरण, उसके साथ दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुये 20 वर्ष की कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक एवं चिकित्सा आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु दिया जायेगा साथ ही न्यायालय ने आदेश जारी किया कि पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान योजना से नियमानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाये और उसकी आख्या न्यायालय में आदेश की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करें। 


वादी मुकदमा के अनुसार उसकी पुत्री पीड़िता उम्र 16 वर्ष दिनांक 15 नवम्बर 2014 को लगभग 9 बजे यह कहकर घर से निकली कि मैं बैंक की पासबुक लेने जा रही हूॅ वह शाम तक लौट के नहीं आई तो काफी खोजबीन की तो पता लगा कि उसे फकरे आलम उर्फ फकई, शहरूख एवं उसकी माता सबरून, बहन आफरीन व नवरीन निवासी शेखनपुर थाना मानधाता अपहरण कर लिया। 


वादी मुकदमा जब उनके घर अपनी बेटी को लाने गया तो उसे भद्दी-भद्दी गालियां व जान से मार देने की धमकी दी और कहा कि भाग जाओ नही ंतो तुम्हे और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देगें। 


पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि मुझे फकरे आलम ही बहला-फुसलाकर बंदूक की नोक पर जबरन भगा ले गया था अन्य किसी का कोई सहयोग नहीं था जिस पर पुलिस द्वारा मात्र फकरे आलम के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। 


अभियोजन द्वारा न्यायालय में पीड़िता, पीड़िता के पिता, डाक्टर, प्रधानाचार्य, विवेचक को गवाही में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान साक्ष्य पीड़िता ने बताया कि मैं जब ननिहाल जाती थी तो फकरे आलम मिलता था फकरे आलम ने मुझे खेत में बंदूक दिखाकर मेरे साथ बलात्कार किया और धमकी दी की किसी से बताओगी तो तुम्हें व तुम्हारे पूरे परिवार को गोली मार दूंगा वह मुझे जबरदसती बंदूक दिखाकर इलाहाबाद ले गया और अपने साथ 10-15 दिन रखा और वहां पर उसने डरा धमका कर मेरे साथ बलात्कार किया। 


जब मेरे पिताजी ने मुकदमा लिखाया तो पुलिस के डर से उसने मुझे ले आकर चौक में छोड़ दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पाण्डेय व निर्भय सिंह ने की।

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