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Balrampur...41 दंगाइयों को न्यायालय द्वारा 05 वर्ष की सजा


अखिलेश्वर तिवारी
 जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला मुख्यालय पर 26 मार्च 2005 को होली त्यौहार के शोभायात्रा में हुए विवाद के मामले में विगत दिनों न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए गए 41 आरोपियों को सोमवार को न्यायालय ने पांच पांच साल की सजा तथा पंद्रह पंद्रह हजार रुपए का जुर्माना लगाया है ।




पुलिस ऑफिस द्वारा अगर 31 अक्टूबर को मिली जानकारी के अनुसार थाना कोत0 उतरौला क्षेत्र अन्तर्गत होली त्योहार के जुलूस के समय 26 मार्च 2005 को बड़ी मस्जिद उतरौला के पास राजेश कुमार गुप्ता सहित 58 व्यक्तियों द्वारा एक जुट उग्र होकर हिन्दू-मुस्लिम एक दूसरे पर ईंट पत्थरों व सोडा की बोतलों से एक दूसरे पर हमला करने लगे । घटना स्थल के पास की दुकानो में तोड़-फोड़ कर आग लगाकर नुकसान किया गया तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को भी नुकसान पहुँचाया गया । साथ ही जानलेवा हमला किया तथा जुलूस में शान्ति-व्यवस्था में लगे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी के साथ भी हाथापाई की गयी । दंगाइयों द्वारा राजकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न कर लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न कर दिया गया था। इस घटना के संबंध में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बी0आर0 सरोज द्वारा थाना को0 उतरौला पर सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान सहित विभिन्न गंभीर धाराओंं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।


 मामले की सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट मी चल रही थी । न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव ,अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी श्री नवीन तिवारी एवं थाना उतरौला पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम जिसमें अभियुक्त शारदा प्रसाद, नन्दलाल, रक्षाराम, सहदेव, सुरेश, राजेन्द्र, अतुल कुमार, सुनील कुमार, कपिल कुमार, राजेश, दुर्गेश, विश्वनाथ गुप्ता, कौशल कुमार, अरूण कुमार, ओमप्रकाश, दिलीप, बब्बू मिस्त्री, अब्दुल तौव्वाब, मुस्तफा, शाहिद अली, जहांवीर, असलम, कमालुद्दीन, मोहम्मद इबरार, मो0 शहीद, मो0 कैफ, जमाल अहमद, अब्दुल मजीद, मो0 हारून, अमरनाथ गुप्ता, अनूप गुप्ता, रामजी गुप्ता, ध्रुव कुमार, नाजिम, राजेश उर्फ छोटू, सतीश कुमार गुप्ता, सुमेर चन्द्र गुप्ता, नसीरूद्दीन, शब्बीर अहमद, आमिर कबाड़िया, एजाज अहमद को मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करते हुए 05 साल का कारावास की सजा व प्रत्येक को 15000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अभियुक्त असलम पुत्र कल्लू नि0 गांधी नगर थाना को0 उतरौला फरार है पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

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