पं बागीश तिवारी
गोण्डा:मनकापुर पुलिस ने वर्ष 2019 के 14 नवंबर को पीड़ित के तहरीर पर मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ करने के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया था।
मामले में मनकापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बक्सरा पाठकपुरवा गांव निवासी आरोपी पवन कुमार पाठक पुत्र हरिनारायन पाठक के विरुद्ध अश्लील हरकत व छेड़छाड़ जैसा अपराध करने के आरोप में मामला पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
मॉनिटरिंग सेल व थाना मनकापुर के पैरोकार मु0आरक्षी मधुसूदन सिंह द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट गोंडा ने 03 वर्ष कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ