सुनील कुमार जायसवाल (सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता)
सलमान असलम
उत्तर प्रदेश के बहराइच में न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने 24 साल के लम्बे ट्रायल के बाद आज अपना फैसला सुनाया है।
बता दें कि श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम तुरहनी रज्जब गांव निवासी सत्तार खां की सीने में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।
वहीं इस मामले में दीवानी न्यायालय के एडीजीसी क्रिम्नल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि नौ जनवरी वर्ष 1998 को सत्तार खां के खेत में बकरी गेंहू की फसल चर रही थी।
बकरी को सत्तार खां ने पकड़ लिया और उसे कांजी हाउस ले जा रहा था। तभी गांव निवासी अब्दुल रहमान पुत्र मुमताज वहां पहुंच गया और उसने बकरी लें जाने का विरोध करते हुए सत्तार खां को चाकू मार दिया।
मौके पर ही सत्तार खां की मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और विवेचना के बाद न्यायालय पर आरोप पत्र दाखिल किया।
शनिवार का मामले की सुनवाई दीवानी न्यायालय बहराइच में न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट पर न्यायधीश मनोज कुमार मिश्र द्वितीय ने की।
सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने हत्या को जघन्य मानते हुए हत्यारोपी अब्दुल रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही आरोपी के विरुद्ध 20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
जुर्माना न अदा करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सरकारी वकील ने बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताए गए समय का समायोजन सजा में किया जाएगा।
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