वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण ने बताया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन 15 जुलाई तक कर सकते है। आवेदनकर्ता विभागीय पोर्टल पर अपना स्वयं अथवा जनसूचना केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरने के साथ-साथ आवश्यक अभिलेख, फोटो, हस्ताक्षर, आधार की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, सम्बन्धित भूमि की खतौनी, जाति प्रमाण पत्र के साथ 100 रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित शपथ पत्र के साथ निर्धारित अन्य अभिलेख मत्स्य समृद्धि फार्म भर कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
लाभार्थी का चयन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर किया जायेगा व सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
सामान्य वर्ग को निर्धारित परियोजना लागत का 40 प्रतिशत व महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान योजना में देय है।
योजना से सम्बन्धित आनलाइन आवेदन एवं गाइडलाइन विभागीय पोर्टल http://fymis.upsdc.gov.in पर देख सकते है।
योजना से सम्बन्धित किसी भी जानकारी हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण कमरा नम्बर-5 विकास भवन में किसी भी कार्य दिवस पर सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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