वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि वर्ष 1430 फसली रोस्टर में आये समस्त तहसीलों के सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु समय सारिणी जारी कर दी गयी है।
समय सारिणी के अनुसार तहसील सदर के 67 गांव, तहसील कुण्डा के 88 गांव, तहसील पट्टी के 83 गांव, तहसील लालगंज के 66 गांव तथा तहसील रानीगंज के 50 गांव के खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
उन्होने बताया है कि जुलाई माह से 31 अगस्त 2022 तक खतौनी में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारम्भिक रूप से सहखातेदार एवं राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र ख0पु0-2 में तैयार किया जायेगा।
दिनांक 01 सितम्बर से 30 सितम्बर तक लेखपालों द्वारा खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र ख0पु0-3 में तैयार किया जायेगा व राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को आर0सी0 प्रपत्र-8 में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील कराया जायेगा।
दिनांक 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खातेदारों/सहखातेदारों के द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धीकरण आकार पत्र ख0पु0-3 में विवरण अंकित करते हुये यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगो को प्राप्त कराया जायेगा।
दिनांक 01 नवम्बर से 30 नवम्बर तक राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति के परामर्श/स्थानीय जांच पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित करेगा।
दिनांक 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक खातेदार/सहखातेदार के अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित किया जायेगा।
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