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गोण्डा:प्रधान व सचिव से 90 हजार 48 रुपये की वसूली,के बाद विधिक कार्यवाही का आदेश



रजनीश/ज्ञान प्रकाश 

करनैलगंज(गोंडा)। मनरेगा लोकपाल ने प्रधान व सचिव से 90 हजार 48 रुपये की वसूली कर राजकोष में जमा कराते हुये अन्य विधिक कर्रवाई करने का आदेश दिया है। 


जिसकी प्रति अपर आयुक्त मनरेगा ग्राम्य विकास, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपयुक्त श्रम-रोजगार व खंड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी करनैलगंज को आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजा है। 


आदेश में कहा गया है कि विकास खंड करनैलगंज अंतर्गत ग्राम हीरापुर शाहपुर निवासी देवीप्रसाद ने शिकायत किया था कि ग्राम हीरापुर शाहपुर में शीशामऊ खड़ंजा मार्ग से काली माता स्थान तक बिना सड़क की पटाई कराये ही मनरेगा योजना के तहत 90 हजार 48 रुपये का भुगतान श्रमिको के बैंक खाते में किया गया है। 


जिसका स्थलीय सत्यापन किया गया तो सड़क पर मिट्टी पटाई कराया जाना नही मिला। जांच के दौरान ग्राम प्रधान लल्ला सिंह व सचिव शिशिर सिंह  भ्रमित करने के उद्देश्य से ग्राम हीरापुर शाहपुर के मजरा तारा पुरवा ले गये। 


जहां न तो कार्य कराया जाना पाया गया और न ही निगरानी बोर्ड मिला। जिससे स्पष्ट है कि वर्क आईडी का कार्य वास्तविक रूप से नही कराया गया है। और ग्राम प्रधान, सचिव सहित सम्बंधित लोगों द्वारा दुरभिसन्धि, कूटरचना व फर्जी अभिलेख तैयार कर सरकारी धन का बन्दरबांट कर लिया गया है। 


ग्राम प्रधान लल्ला सिंह, सचिव शिशिर सिंह सहित सम्बंधित लोगो से 90 हजार 48 रुपये की वसूली कराकाकर राजकोष में जमा कराने व सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध अन्य विधिक विभागीय कार्रवाई संस्थित करने का सम्बन्धित को निर्देश दिया।

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