Type Here to Get Search Results !

Bottom Ad

जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत 20 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू



वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। जनपद में श्रावण मास में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा, नागपंचमी, मोहर्रम, रक्षाबन्धन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी तथा इस दौरान सम्भावित विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरते जाने व परीक्षाओं को सकुशल, नकलविहीन सम्पन्न कराने एवं त्योहारों को सद्भाव व सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने दिनांक 20 अगस्त 2022 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। 


उन्होने बताया है कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया जाता है। त्योहार के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा नही कायम की जायेगी। 


कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक अथवा घातक हथियार अथवा लाठी, डंडा, हाकी स्टिक आदि या किसी भी प्रकार का हथियार/शस्त्र लेकर नहीं चलेगा, न तो उसका प्रयोग करेगा। 


किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर डीजे, गीत-संगीत आदि की आवाज निर्धारित मानकों से अधिक नहीं होगी व लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नही किया जायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो। 


इस सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशां का कड़ाई से परिपालन किया जायेगा और लाउडस्पीकर का प्रयोग सक्षम अधिकारी एवं सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा। 


किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की अफवाह फैलाई जायगी। 


कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि की खरीद-बिक्री नहीं होगी। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों, ब्लूटूथ एवं आई0टी0 गैजेट्स सहित किसी प्रकार की अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Top Post Ad



 




Below Post Ad

5/vgrid/खबरे