वासुदेव यादव
अयोध्या। मिल्कीपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पारा खानी में तैनात ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गांव में कराए गए चार निर्माण कार्यों का भुगतान करने की एवज में रिश्वत मांगना महंगा पड़ गया है।
ग्राम प्रधान की शिकायत व रिश्वत मांगे जाने का आडियो प्रस्तुत किए जाने के बाद जिलाधिकारी नितीश कुमार ने आरोपी ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश जिला विकास अधिकारी को दे दिए, जिसके बाद जिला विकास अधिकारी आरपी सिंह ने दोषी वीडीओ पंकज मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबित विकास अधिकारी को मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत हैरिंगटनगंज ब्लाक कार्यालय से संबद्ध भी कर दिया गया है।
मिल्कीपुर ब्लाक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पारा खानी के ग्राम प्रधान राम प्रताप सिंह ने बीते 24 जून को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उनकी ग्राम पंचायत में 2 लाख 74 हजार रुपए की लागत से कराए गए चार निर्माण कार्यों के भुगतान में ग्राम विकास अधिकारी पंकज मौर्य द्वारा 35 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिसकी आडियो रिकॉर्डिंग जिलाधिकारी को सुनाई गई।
जिला विकास अधिकारी ने पंकज मौर्य के विरुद्ध वर्णित कृत्य से सरकार की पारदर्शिता व जवाबदेही की छवि धूमिल मानते हुए कर्तव्य और दायित्व निर्वहन में बेहद लापरवाह भी माना है।
जिला विकास अधिकारी ने आरोपी ग्राम विकास अधिकारी पंकज मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें हैरिंग्टनगंज ब्लॉक मुख्यालय से संबद्ध कर दिया व खंड विकास अधिकारी हैरिंग्टनगंज को आरोपी व निलंबित ग्राम विकास अधिकारी के प्रकरण का जांच अधिकारी भी नामित कर दिया है।
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