आर के गिरी
गोण्डा:श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित ने बताया कि पंजीकृत दुकानों व कारखानों में कार्य करने वाले उन श्रमिकों हेतु श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है जिनका मासिक वेतन 15 हजार से कम है ।
श्रम कल्याण परिषद उ.प्र.द्वारा संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना के अंतर्गत कारखाना/ वाणिज्यिक अधिष्ठान/ दुकानों में काम कर रहे श्रमिकों की पुत्र/पुत्रियों के हाईस्कूल/इंटरमीडिएट/ स्नातक/परास्नातक में उत्तीर्ण होने पर लाभ प्रदान किया जाता है ।
इस योजना का लाभ 2 बच्चों तक देय है। 60% अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को रुपया, 5000 प्रति व्यक्ति वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है।
इसी प्रकार 75% या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को 7500 प्रति अभ्यर्थी एक मुश्त वर्ष में एक बार दिया जाता है ।
इसी प्रकार डॉ एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत कारखाना/ वाणिज्यिक अधिष्ठान/दुकानों में काम कर रहे श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश लेने पर लाभ प्रदान किया जाता है।
सार्टिफिकेट कार्यक्रम हेतु 7000 एकमुश्त प्रति वर्ष/ डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 10000 एक मुश्त प्रति वर्ष/ डिग्री कार्यक्रम हेतु रु 15000 एकमुश्त प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना के अंतर्गत कारखानों/ वाणिज्यिक/दुकानों में कार्यरत श्रमिकों की ऐसी पुत्रियां जो परास्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं ।
उन्हें पुस्तक क्रय हेतु रुपया 7500 प्रति अभ्यर्थी एकमुश्त एक बार प्रदान किया जाता है ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना में कारखानों में काम कर रहे श्रमिकों की पुत्रियों एवं स्वयं महिला श्रमिकों के विवाह या तलाकशुदा/परित्यक्ता/ विधवा महिला श्रमिकों के पुनर्विवाह हेतु ₹०,51000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
इच्छुक श्रमिक श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.skpuplabour.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
इस योजनाओं के संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय कार्यालय उपश्रम आयुक्त देवीपाटन मंडल सिविल लाइन गोण्डा से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।
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