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बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिकों को राशनकार्ड उपलब्ध करायें:जिलाधिकारी



विनोद कुमार

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बेघर तथा कचरा उठाने वाले नागरिकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु वेब पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है। 


उन्होने कहा कि ऐसे नागरिक जिनके पास कोई आवास नही है तथा आश्रयहीन जीवन व्यतीत कर रहे है एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हें समुचित पहचान पत्र के अभाव में आधार कार्ड उपलब्ध नही है वे खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते है उनके लिये राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। 


उन्होने बताया है कि राशन कार्ड निर्गमन हेतु आधार कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। उन्होने समस्त उपजिलाधिकारियों, समस्त अधिशासी अधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं समस्त पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया है कि सर्वप्रथम ऐसे वंचित व्यक्तियों के प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड जारी किये जाये। आधार कार्ड निर्गत करने के लिये पहचान हेतु मान्य दस्तावेजों का प्रयोग किया जाये। 


अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालयों के अधीक्षक/वार्डेन, आश्रय गृहों की संस्था के प्रमुख, ग्राम पंचायत के प्रमुख अथवा मुखिया अथवा उसके समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत फोटोयुक्त प्रमाण पत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होगें। 


पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पहचान पत्र सुलभ कराते हुये आधार कार्ड निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जाये, तदोपरान्त आधार कार्ड के आधार पर राशन कार्ड भी निर्गत किये जाये। 


जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि राशन कार्ड निर्गत करने की कार्यवाही के क्रम में सर्वप्रथम अनेक सार्वजनिक स्थलों जैसे धार्मिक स्थल, पार्क, महत्वपूर्ण स्थल जहां आम जनमानस बहुतायत में आते हो, चौराहों, कचरा पात्रों, कचरा गिराने के स्थानों अथवा अन्य स्थानों पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो पात्र हो किन्तु खाद्यान्न से वंचित हो का सत्यापन करते हुये चिन्हित कराने की कार्यवाही की जाये। 


चिन्हांकन के पश्चात् प्राथमिकता के आधार पर ऐसे व्यक्तियों के आधार कार्ड जारी कराये जायें। चिन्हांकन एवं आधार कार्ड जारी करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित उपजिलाधिकारी का होगा। 


इस कार्य में गैर सरकारी संगठन, मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों, आम जनमानस का भी सहयोग लिया जाये। उन्होने बताया है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पात्र होते हुये भी खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित है तो उसके सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी हेल्पलाइन नम्बर 1800-1800-150 पर सूचना दी जा सकती है। उन्होने निर्देशित किया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

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