रवि कांत द्विवेदी
प्रतापगढ़। जनपद के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रियाकलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये व्यक्ति थाना कुण्डा के ग्राम शेखपुर आशिक के जियाउल मुस्तफा पुत्र मो0 हारून के शस्त्र लाइसेंस संख्या 233/2005 व 334/2009 को जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने निरस्त कर दिया है।
इसके अलावा जनपद प्रतापगढ़ के जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रांं में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे 03 व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
उन्होने थाना कुण्डा के ग्राम मौली के सरताज शाह उर्फ रैना पुत्र सलीम शाह व शहबान पुत्र अशफाक तथा थाना पट्टी अन्तर्गत ग्राम रमईपुर नेवादा के अवधेश वर्मा पुत्र भगवानदीन वर्मा को 06 माह के लिये जिला बदर किया है।
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