आर के गिरी
गोण्डा में पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डो का लक्ष्य पूर्ण है। पात्र परिवार राशनकार्ड बनवाने हेतु कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।
निर्धारित लक्ष्य पूर्ण हो जाने के कारण राशनकार्ड निर्गत नहीं हो पा रहे हैं और न ही राशनकार्डो में यूनिट वृद्धि का कार्य हो पा रहा है।
सम्पूर्ण जनपद में प्रायः शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कतिपय अपात्र परिवार तथ्य छिपाकर पात्र गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं।
शासनादेश संख्या- 2364/ 29-6-2014 104सा/09टी.सी. दिनांक 07.10.2014 में ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तर द (1) में उल्लिखित है कि 1. समस्त आयकर दाता, 2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर हार्वेस्टर, ए0सी0 अथवा 05 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर 3. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामिस्व में 05 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, 4. ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आया 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, 5. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस हो, अपात्रता की श्रेणी में आते हैं तथा नगर क्षेत्र हेतु प्रस्तर य (1) में उल्लिखित है कि 1. समस्त आयकर दाता, 2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ए०सी० अथवा 05के0वी0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, 3. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट 4. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, 5 ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 03 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, 6. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस हो को इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
अतएव ऐसे समस्त परिवारों को सचेत किया जाता है कि यदि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अपात्रता की दशा में राशन प्राप्त कर रहे हैं, तो तत्काल अपना राशनकार्ड तहसील स्थिति आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें।
राशनकार्डो की पात्रता के सत्यापन का कार्य चल रहा हैं यदि सत्यापन के समय जॉच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न प्राप्त कर रहा तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा जिस दिनॉक से वे खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, का आंकलन करते हुए गेहूँ रू० 24 / - प्रति कि०ग्रा० तथा चावल रू० 32 / - प्रति कि०ग्रा० एवं अन्य वस्तु नमक, तेल, चना की वसूली बाजार मूल्य की दर से की जाएगी। उक्त के लिए सम्बन्धित परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा।
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