आर के गिरी
गोण्डा: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का फैसला करने के साथ-साथ यह निर्देश दिया है। कि परिसर से बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए।
अपर मुख्य सचिव द्वारा इसके लिए आदेश जारी कर 30 अप्रैल की डेट लाइन निर्धारित की गई है। इसके बाद यदि लाउडस्पीकर दिखे तो जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जाएगी।
दरअसल महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर उठे विवाद के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मंदिर मस्जिदों पर तेज ध्वनि में बजने वाले लाउडस्पीकर को हटाने के निर्देश दिए हैं।
आदेश में कहा गया है कि जहां पर परमिशन है। वहां पर भी मंदिर या मस्जिद परिसर के बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। सरकार के इस कड़े फैसले से अब लोगों को अनावश्यक हो रहे ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी।
अब तमाम मस्जिदों व मंदिरों से लाउडस्पीकर हटवाने का कार्य शुरू करा दिया है। गोण्डा पुलिस ने जिले के सभी थानाक्षेत्रों में स्थित मंदिरों व मस्जिदों से अनुमति से अधिक लगे है। लाउडस्पीकरों को हटवाने के कार्य को शुरू कर दिया है।
जिसके तहत आज नगर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज स्थित शिव मंदिर से लाउडस्पीकर हटवाया गया तो कुछ ही दूरी पर स्थित रानी मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर को भी पुलिस हटवाने में जुटी है।
योगी सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों से तय अनुमति से अधिक लगे लाउडस्पीकर को हटवाने का काम अब तेजी से चल पड़ा है। ऐसी मस्जिदें जहां सायरन लगे हैं।
उन्हें भी हटवाया जा रहा है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जिन धार्मिक स्थलों पर अनुमति के अनुसार लाउडस्पीकर लगे हैं।
वहां तय डेसीमल की ध्वनि के तहत ही उन्हें बजाने के आदेश हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी थाना प्रभारियों से धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाने के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
इसके लिए 30 अप्रैल डेडलाइन निर्धारित की गई है। इस समय सीमा में लाउडस्पीकर हटाकर रिपोर्ट देने को कहा गया है। निर्धारित समय पर रिपोर्ट नहीं देने पर कार्रवाई की जायेगी।
पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजें और उनकी आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर ही रहे।
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