जिसमे पुलिस आरोपी वजीरगंज थाना क्षेत्र के रौजा अशोकपुर गांव निवासीगण सलीम पुत्र बेचन उम्र 56 वर्ष,नईम पुत्र बेचन उम्र 52 वर्ष, मो•हनीफ पुत्र मो• रफीक उम्र 62 वर्ष,मो• हारून पुत्र मो•रफीक उम्र 58 वर्ष,ताज मोहम्मद पुत्र नसीम अहमद उम्र 70 वर्ष,सिद्दीक पुत्र नसीब अली शाह उम्र 60 वर्ष,खैराती पुत्र नसीबदार उम्र 85 वर्ष,आफत अली पुत्र नसीबदार उम्र 62 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था ।
मामले में मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी रामदास द्वारा की गई निरंतर सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त आरोपियों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा ने सभी आरोपियों को सात वर्ष के सश्रम कारावास व ₹10,000-10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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