बी पी त्रिपाठी/ प्रदीप शुक्ला
मुज़ेहना, गोंडा:आदर्श आचार संहिता लागू होते ही निःशुल्क खाद्यान वितरण पर लगी रोक, आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग ने गाइड लाइन जारी कर दी है जिसमे कहा गया की, विगत वर्ष में प्राविधानित ब्यवस्था के क्रम में माह दिसम्बर से मार्च 2022 तक प्रदेश में अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना व रिफाइंड सोयाबीन तेल तथा खाद्यान का निःशुल्क वितरण कराया जाना था
वर्तमान में कराये जा रहे वितरण हेतु आपूर्तित पैकेट्स में से कुछ पैकेट्स पर प्रधानमन्त्री व मुख्यमंत्री के फोटोग्राफ्स लगे हुए है । इसके साथ ही टैग लाइन सोच ईमानदार, काम दमदार प्रिंटेड है।
8 जनवरी से प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा के साथ साथ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।
जिसका पालन सुनिश्चित करते हुए तत्काल प्रभाव से फ़ोटो व टैग लाइन युक्त पैकेट्स वितरण किया जाना प्रतिबंधित किया गया है, जारी पत्र में कहा कहा गया है की फ़ोटो युक्त पैकेट्स के सम्बन्ध में निर्देश पृथक से प्रेषित किये जाएंगे।
आचार संहिता का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किये जाने का आदेश जारी होने के बाद मुजेहना क्षेत्र में खाद्यान वितरण का कार्य पूरी तरह ठप हो चुका है।
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