वेद व्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने नीरज कुमार यादव, ददन बाबू यादव तथा विमला देवी निवासीगण पश्चिम का पुरवा, मजरे शाहजनी,थाना मानिकपुर को दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न के आरोप में दोषी पाते हुए प्रत्येक को सात -सात वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
वादी मुकदमा बड़े लाल यादव निवासी ननकू का पुरवा,थाना मानिकपुर के अनुसार उसकी लड़की मंजू देवी का विवाह आज से 3 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नीरज कुमार पुत्र ददन बाबू के साथ हुआ था।
शादी में उसने अपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था परंतु नीरज कुमार, सचिन कुमार पुत्र गण ददन बाबू व ददन बाबू तथा विमला देवी पत्नी ददन बाबू, ननंद सोनम निवासी उपरोक्त दहेज के लिए उसे मारते पीटते तथा प्रताड़ित किया करते थे।
दहेज में दो लाख रुपए की मांग किया करते थे। दहेज देने से मना करने पर 27 जुलाई 2017 को जब मैं नाग पंचमी के अवसर पर त्योहारी लेकर गया था तो मुझे बताया गया कि मेरी लड़की दवा के लिए इलाहाबाद गई है जब मैं वापस घर आया तो 30 जुलाई 2017 को मेरे लड़के मनोज कुमार द्वारा बताया गया कि मंजू देवी को उसके ससुराल वालों ने जला दिया है, जल्दी से कुंडा अस्पताल पहुंचे।
जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरी लड़की बोलेरो गाड़ी के अंदर मृत्यु पड़ी थी,देखने से पता चला कि मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जलाया गया है।
पुलिस द्वारा नीरज कुमार,ददन बाबू यादव व विमला देवी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी रवीन्द्र बहादुर सिंह ने किया।
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