गोण्डा:उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के निर्देश के अनुपालन में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ( किशोर ) , गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , गोण्डा के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा किया गया। शिविर के दौरान राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ( किशोर ) , गोण्डा के प्रभारी अधीक्षक रमाशंकर कनौजिया द्वारा बताया गया कि आज कुल 55 किशोर में से जनपद गोण्डा के 15 किशोर , जनपद बहराइच के 21 किशोर , जनपद बलरामपुर के 11 किशोर , जनपद श्रावस्ती के 8 किशोर निरूद्ध हैं।
सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं नालसा ( बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं ) योजना -2015 के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित ऐसे बच्चे , जिन्होंने अपने माता - पिता एवं अभिभावक खो दिये हैं और उनकी देख - रेख एवं पालन - पोषण करने वाला कोई नहीं है । उन बच्चों के पालन - पोषण एवं शिक्षा - दीक्षा हेतु उ ० प्र ० सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गयी है।
बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया गया कि भारतीय संविधान के भाग -3 में मौलिक अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 15 , 21 ए , 24 , भाग 4 के अन्तर्गत अनुच्छेद 45 , 243 जी में बालकों के सुरक्षा हेतु उपबन्ध बताये गए हैं , इसके अतिरिक्त श्रम अधिनियम के तहत भी बाल श्रम निवारण हेतु विधिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गयी।
इस अवसर पर राजकीय सम्प्रेक्षण गृह ( किशोर ) , गोण्डा के केयर टेकर अशरफी लाल हरिश्चन्द एवं अंशकालिक रसोइया संजीव , संतोषी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा तथा पराविधिक स्वयं सेवक प्रभुनाथ आदि उपस्थित रहे ।
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