बी पी त्रिपाठी
गोंडा 8 नवम्बर। मामले पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जानकारी दी गयी है कि दिनांक 13.07.2021 को थाना वजीरगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 231/21, धारा 323,504,325 भादवि जिसकी विवेचना उ0नि0 भानु प्रताप सिंह द्वारा की जा रही थी।
जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा विवेचक/उ0नि0 भानु प्रताप सिंह को उक्त मुकदमें में आरोपित अभियुक्तों का नाम निकालने हेतु फर्जी तरीके से मंत्री व मंत्री का पी0आर0ओ0 बनकर दबाव बनाया जा रहा था तथा उच्चाधिकारियों से मिथ्या आरोप लगाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित भी कर रहा था।
जिसके सम्बन्ध में उ0नि0 भानु प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 07.11.2021 को थाना को0 नगर में मु0अ0सं0-813/21, धारा 419,420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया है।
प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने प्र0नि0 को0 नगर व एस0ओ0जी0ध्सर्विलांस टीम को फर्जी तरीके से कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था।
उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम द्वारा की गयी सुरागरसी-पतारसी व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर इस तरह का कृत्य करने में एक बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया है। जिसके विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।
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