सुनील उपाध्याय
बस्ती । मनरेगा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में श्रम बजट निर्धारण हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने सभी विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है। विभागीय अधिकारियों को लिखे गये पत्र में उन्होने कहा है कि श्रम बजट निर्माण हेतु निर्धारित समयसारिणी एंव प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराये।
उन्होने कहा है कि ग्राम पंचायत शेल्फ आफ वर्क का संरक्षक है। इसलिए ग्राम पंचायत में काम करने वाले सभी विभाग एंव कार्यदायी संस्था अपनी कार्य योजना ग्राम पंचायत को प्रेषित करेंगे, जिन्हें वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जायेंगा। ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यो का अनुमोदन क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के माध्यम से प्राप्त किया जायेंगा।
जिलाधिकारी ने कहा है कि यदि आगामी वित्तीय वर्ष में मनरेगा कनवर्जेन्स विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यो को शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में नियमानुसार सम्मिलित नही किया जाता है, तो उक्त पृथक से सम्मिलित नही किए जा सकेंगे और ऐसी दशा में उस पर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य कराया जाना संभव नही होगा। किसी भी कार्यदायी संस्था एंव विभाग द्वारा बिना अनुमोदन कराये मनरेगा के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है, तो वह स्वीकार नही किया जायेंगा।
उन्होने निर्देशित किया है कि जिन कार्यो को ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में कराया जाना प्रस्तावित है, वह सभी कार्य ग्रामसभा द्वारा अनिवार्य रूप से अनुमोदित किए जायेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी ने वन, पीडब्ल्यूडी, सिचाई, लधु सिचाई, आरईडी, बाढ़ कार्य, उद्यान, भूमि संरक्षण, मत्स्य, रेशम, युवा कल्याण, बाल विकास एंव पुष्टाहार, पंचायती राज, कृषि, रेलवे एंव जिला पंचायत को पत्र लिखकर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य योजना ग्रामवार तैयार कर अनुमोदित कराने का निर्देश दिया है।
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