आर के गिरी
गोण्डा:जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने माह अक्टूबर में सम्पन्न होने वाले प्रथम वितरण चक्र में 05 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न के 05 किलोग्राम प्रति यूनिट की मात्रानुसार निःशुल्क वितरण सुनिश्चित कराने के सख्त निर्देश जारी किए हैं तथा स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली या अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है तो उसके विरूद्ध कठारे दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
जिलाधिकारी श्री शाही ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 05 से प्रारम्भ होकर 15 अक्टूबर तक सम्पन्न होगा। इस अवधि में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 कि0ग्रा0 गेहँू प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जायेगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। इस दौरान चालान जनरेट करने की सुविधा दिनांक 11 से 13 अक्टूबर के मध्य उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 15 अक्टूबर होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रथम चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर पर्यवेक्षणीय, नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए उनकी निगरानी में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं तत्क्रम में प्रथम वितरण चक्र हेतु प्रत्येक उचित दर विक्रेता की दुकान पर संलग्न चार्ट के अनुसार शिक्षा विभाग, विकास विभाग, राजस्व विभाग, बाल विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी नोडल अधिकारी के रूप में इस निर्देश के साथ लगायी गई है कि नोडल अधिकारी के रूप में नामित सभी कर्मचारी-अधिकारीगण सम्बन्धित दुकान पर अपनी उपस्थित व अपनी देख-रेख में सम्बन्धित कार्ड धारकों में खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
शत-प्रतिशत व पारदर्शी वितरण सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक 08 से 10 दुकानों पर जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सभी नामित नोडल अधिकारी नियत तिथियों में भ्रमणशील रहकर नियमानुसार खाद्यान्न वितरण कराते हुए पर्यवेक्षणीय/नोडल अधिकारियों से वितरण आख्यायें प्राप्त कर सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित तहसील के क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा वितरण की रिपोर्ट संकलित करते हुए जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा। उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकत्रित न हो, के दृष्टिगत सभी नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी/नोडल अधिकारी उचित दर विक्रेता की दुकान पर शोसल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करायेंगे।
उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को किसी विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो तो जिला पूर्ति कार्यालय या सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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