आर के गिरी
गोण्डा: ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक पद की नियुक्ति के मामले में ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव द्वारा गड़बड़ी किए जाने की विभिन्न स्तरों से आ रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए डीएम मार्कण्डेय शाही ने सख्त आदेश जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा नियमों का उल्लंघन या पक्षपात कर नियुक्ति करने की शिकायत सही पाई जाएगी तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के विरूद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने के साथ नियमों व मानकों का पूरा अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए इसमें यदि किसी भी ग्राम पंचायत सचिव अथवा ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा नियमों को दरकिनार करके नियुक्ति की गई तो वह ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहें।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियुक्ति में यदि अभ्यर्थियों/आवेदकों के आवेदन पत्र न शामिल करने, आवेदन पत्र व अन्य शैक्षिक अभिलेख गायब करने अथवा बदल देने, मेरिट तैयार करने में गड़बड़ी करने अथवा शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों की अनदेखी कर अपने चहेतों को नियुक्ति दिए जाने की शिकायत आती है तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान की व्यक्तिगत मिलीभगत मानते हुए न सिर्फ उनके विरूद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी बल्कि पंचायतीराज एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।
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