सुनील उपाध्याय
बस्ती:भूगर्भ जल का दोहन करके उद्योग चलाने एंव वाटर बाटलिंग प्लाण्ट चलाने वालों को लाइसेंस लेना होगा। ऐसा न करने पर 6 से 12 वर्ष तक की कारावास एवं आर्थिक जुर्माना लगाया जायेंगा। उक्त जानकारी जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने दी है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित भूगर्भ जल समिति की बैठक में उन्होने निर्देश दिया है कि एसडीएम की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स अपने तहसील क्षेत्र में सर्वे करके ऐसे उद्योगों की सूची तैयार करेंगे। भूगर्भ जल विभाग उनके द्वारा लाइसेंस न लेने पर नोटिस जारी करेंगा, जो अग्र्रेतर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए उन्होने 15 दिन का समय निर्धारित किया है।
बैठक में सीडीओ डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति, एएसपी दीपेन्द्र नाथ चौधरी, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई राकेश कुमार गौतम, विद्युत संतोष कुमार, जल निगम, सहायक अभियन्ता लधु सिंचाई डॉ0 राजेश कुमार, ईओ नगर पालिका अखिलेश त्रिपाठी, चेम्बर्स आफ इण्डस्ट्री एण्ड कामर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, महामंत्री हरीश चन्द शुक्ल एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें
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