रजनीश/ज्ञान प्रकाश
गोंडा। डीएम के निर्देश पर जिले की 36 उर्वरक की दुकानों पर छापेमारी हुई। जिसमें 24 दुकानों से उर्वरक के नमूने लिए गए, दो दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित व तीन उर्वरक व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मंगलवार को जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही द्वारा उर्वरक निरीक्षकों की टीम बनाकर जिले के समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापेमारी की कार्रवाई कराई गई।
जिलाधिकारी द्वारा जिले में जिला कृषि अधिकारी जेपी यादव को सदर एवं तरबगंज का निरीक्षक बनाते हुए मनकापुर में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी शिवशंकर चौधरी एवं करनैलगंज में उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा को इंस्पेक्टर नामित करते हुए एक साथ छापे की कार्रवाई कराई गयी।
कुल 36 दुकानों पर छापेमारी की गई एवं 24 नमूने ग्रहण किए गए। जिसमें सदर गोंडा में थोक विक्रेता निरंकारी फ़र्टिलाइज़र को कारण बताओ नोटिस दी गई। इसके साथ साथ इरशाद खाद भंडार खोराहंसा एवं द्विवेदी खाद भंडार बलेसरगंज को नोटिस देते हुए अकबर खान खाद भंडार जमुनिया बाग एवं अरविंद खाद भंडार नवाबगंज के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
जिलाधिकारी मारकंडेय शाही द्वारा बताया गया है कि जिले में यदि कोई भी व्यापारी नकली उर्वरकों की बिक्री करता है अथवा मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचता है। तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेता केवल पोस मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करेंगे।
यदि पास मशीन में और भौतिक स्टाक में कोई अंतर आता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सुसंगत धाराओं में उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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