Type Here to Get Search Results !

Bottom Ad

Sant kabir nagar अवैध बालू खनन को लेकर प्रशासन ने जिला पंचायत सदस्य पर कसा शिकंजा



आलोक कुमार बर्नवाल
सन्तकबीरनगर। धनघटा तहसील क्षेत्र के तीन स्थानों पर चल रहे बालू खनन पर उपजिलाधिकारी धनघटा योगेश्वर सिंह ने आठ करोड़ 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है तथा बालू भण्डारण करने वाले को एक सप्ताह के अंदर जबाब मांगा है। मंगलवार को उपजिलाधिकारी धनघटा तहसील क्षेत्र के भोतहा , छपरा मगर्बी व नरायनपुर पहुंच कर बालू खनन की जांच किया। और क्षेत्र के दो स्थानों पर बालू भंडारण स्थान पर छापा मारा जो अवैध रूप से भंडारण हो रहा था। बालू भण्डारण के सम्बंध में अनुज्ञापित भंडारण करनेवाले बलराम यादव पुत्र राम दौड़ यादव निवासी तामाखास तहसील खलीलाबाद के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 1,34,87,000/रुपये का जुर्माना लगाया तथा दूसरे भंडारण करने वाले सुबेदार यादव पुत्र पीताम्बर यादव ग्राम पाण्डेयपार थाना गोला जनपद गोरखपुर के विरुद्ध 2,92,30,910/रुपये का जुर्माना लगाया तथा अन्य खननकर्ता अहमद पुत्र मुस्तफा निवासी शेखपुरवा तहसील मनिकापुर जिला गोण्डा के विरूद्ध 2,07,41,000/रुपये, बैजनाथ पाण्डेय पुत्र फूलमणि पाण्डेय निवासी सड़हरा तहसील धनघटा जनपद संत कबीर नगर के विरूद्ध 1,00,28,480/रुपये तथा शैलेंद्र सिंह पुत्र बंशबहादुर सिंह निवासी बलही तहसील खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के विरुद्ध 1,24,14,500/रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया और यह निर्देशित किया कि अर्थदंड जमा कर एक सप्ताह के अंदर चालान प्रस्तुत करें।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Top Post Ad



 




Below Post Ad

5/vgrid/खबरे